दुष्कृत्य के आरोपी को आजीवन शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास

न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी रामकुमार कोल निवासी बदिया मोहल्ला पंजरेह बस्ती, थाना मोरवा के विरूद्ध बलात्कार का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास तथा चौबिस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोक्त्री ने उसके माता व पिता के साथ 8 जून 2021 को पुलिस थाना मोरवा में उपस्थित होकर इस आशय की शिकायत की कि 7 जून 2021 को वह उसके घर वालों के साथ बगल में रिश्ते के बड़े पापा अभियुक्त रामकुमार के यहां दीदी की विदाई में गई थी। वहां वह रात में रुक गई और उसके माता-पिता वापस घर चले गए। रात में अभियुक्त स्वयं की पत्नी से लड़ाई-झगड़ा किया तब बड़ी मां नाराज होकर झुमरिया टोला चली गई और वह सभी बच्चों के साथ वहीं सो गई थी। रात में अभियुक्त ने उससे खाना मांगा तब वह खाना, पानी लेकर टीवी वाले कमरे में अभियुक्त के पास गई तब अभियुक्त ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया एवं उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया और बोला की चुपचाप यही सो जाओ किसी को कुछ बताना नही। सुबह घर जाकर मां को सारी बात बताई एवं थाना मोरवा जाकर रिपोर्ट की। उक्त सूचना पर थाना मोरवा में धारा 342, 376, 376(3),506 व 376(2)च भारतीय दंड संहिता, 1860 और धारा 3,4,5 (एन) व 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा जॉच के दौरान तत्परता पूर्वक विवेचना किया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन कर आरोपी रामकुमार कोल निवासी बदिया मोहल्ला पंजरेह बस्ती, थाना मोरवा की पता तलाश कर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी रामकुमार कोल निवासी बदिया मोहल्ला पंजरेह बस्ती, थाना मोरवा के विरूद्ध बलात्कार का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास तथा चौबिस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले आनंद कमलापुरी, एडीपीओ एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक रुपा अग्निहोत्री, तत्का.थाना मोरवा हाल महिला थाना एवं न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।