कोरोना प्रोटोकॉल का उलंघन करने वालों पर अर्थदंड निर्धारित कर किया गया लागू

कोरोना प्रोटोकॉल का उलंघन करने वालों पर अर्थदंड निर्धारित कर किया गया लागू

सिंगरौली जिले में बढ़ते हुए कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण जिले में 8 मई 2021 के सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इसका सख्ती से पालन कराने हेतु जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मिना ने कोरोना प्रोटोकॉल का उलंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए 1मई 2021 से निम्नलिखित अर्थदंड लागू किया गया है।
1. बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर घूमते पाए जाने वालों पर ₹ 2000/- और अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की कार्यवाही,
2.मास्क का उपयोग नहीं करने अथवा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन
नहीं करने पर ₹ 2000/

3. कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानों, व्यवसायिक
प्रतिष्ठानों के संचालित पाये जाने पर ₹2000 स्पॉट फ़ाईन और अपराधिक प्रकरण दर्ज ब्यवसायिक प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही।
4.यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों के यात्रा करने पर और यात्रियों के मास्क नहीं पहने पर ₹5000/- और
परमिट निरस्त किये
जाने की कार्यवाही।
5. शादी-विवाह आदि के कार्यक्रमों में अनुमति निर्धारित शर्तो के पालन न करने पर ₹ 21000/-
संबंधित आयोजक विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने की कार्यवाही।
6. शासकीय कर्मचारियों, विभिन्न औद्योगिक इकाईयों कर्मचारियों बिना
परिचय-पत्र बाहर निकलने और कोविड प्रोटोकाल का पालन न करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।