जिले मे मदिरा दुकानो का संचालन प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे तक

जिले मे मदिरा दुकानो का संचालन प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे तक

जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा तथा एफ.एल.2 एवं 3 लायसेंसो का संचालन निर्देश समस्त मदिरा दुकानो के संचालन का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 तक निर्धारित किया गया है।इसके साथ ही एफएल 3 होटल बार,एफएल 2 रेंस्तारा बार का संचालन प्रातः 8बजे से रात्रि 10 बजे तक कुल बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ होगा सभी मदिरा दुकानो मे विक्रेता को कोरोना वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को दुकानो मे भीड़ एकत्र ना हो एवं पर्याप्त दूरी बनी रहे इसका पालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानो मे मास्क सेनेटाईजर निरंतर प्रयोग करना आवश्यक होगा। विक्रेता केवल मास्क पहने लोगो को हो मदिरा का विक्रय करे इस संबध की सूचना भी दुकान के सामने चस्पा करे। दुकानो के सामने एक समय मे चार ज्यादा व्यक्ति एकात्रित ना हो इसके आलावा भी शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन कराया जाना अनुज्ञाप्तिधारी को अनिवार्य होगा।