सेवा प्रदाता ने सब रजिस्टार को भेजा विधिक नोटिस

सेवा प्रदाता ने सब रजिस्टार को भेजा विधिक नोटिस
सब रजिस्टार की बढ़ सकती हैं मुश्किले, विधिक नोटिस की म्यादी 30 दिवस

सिंगरौली उप पंजीयक सिंगरौली की लगातार मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। इस बार एक सेवा प्रदाता ने अधिवक्ता सीके सिंह चंदेल के जरिये विधिक नोटिस भेज कर विभाग में हड़कंप मचा दिया है। विधिक नोटिस म्यादी 30 दिवस तय की गई है। वहीं पहली बार किसी भी सेवा प्रदाता ने उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार के खिलाफ मुखर हुआ है।
दरअसल सेवा प्रदाता अंकित प्रसाद दुबे ने अधिवक्ता सीके सिंह चंदेल जिला न्यायालय बैढ़न के माध्यम से उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को विधिक नोटिस भेजा गया है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि पिछले कुछ महीने से एक विशेष सेवा प्रदाता सुनील कुमार सिंह चौहान से व्यक्तिगत लगाव हो चुका है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत वैध एवं अवैध दस्तावेजों का सब रजिस्टार के द्वारा पंजीयन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जबकि अन्य सेवा प्रदाता खासकर पक्षकार अंकित प्रसाद दुबे को अनावश्यक रूप से झूठा आरोप लगाकर परेशान किया जाता है। अधिवक्ता ने नोटिस में आगे लिखा है कि मेरे पक्षकार द्वारा जो कोई भी दस्तावेज पंजीयन बावत सब रजिस्टार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सब रजिस्टार कभी स्टाम्प की कमी होने का तो कभी पंजीयन के गाइडलाईन का पालन न करने का आरोप लगाकर अकारण दस्तावेज लौटा दिया जाता है। सब रजिस्टार के इस कृत्य से पक्षकार अंकित प्रसाद परेशान एवं हैरान हो चुका है। अधिवक्ता ने छ: बिन्दुओं से संबंधित विधिक नोटिस भेज कर जवाब मांगा है। इधर यहां बताते चले कि पहली बार सब रजिस्टार अशोक सिंह परिहार के खिलाफ सेवा प्रदाता ने उनके कृत्यों से परेशान होकर मुखर हुआ है। साथ ही सेवा प्रदाता अंकित ने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेज कर उप पंजीयक के कृत्यों को उजागर कर मुश्किले बढ़ा दिया है। अब देखना है कि उक्त नोटिस का जवाब सब रजिस्टार देकर माफी नामा मांगते हैं या फिर बात आगे बढ़ेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।