गढ़वा पुलिस व्दारा हत्या साक्ष्य छिपाने के 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

गढ़वा पुलिस व्दारा हत्या साक्ष्य छिपाने के 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में व एसडीओपी चितरंगी श्रीमती हिमाली सोनी, एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक की निगरानी तथ गढ़वा थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय के मार्गदर्शन में 24 वर्षीय युवक की हत्या के अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया लगातार घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ कर घटना के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।

विवरण दिनांक 28.04.22 को ग्राम छिवलहिया भुर्तिया टोला में सूरुजमन यादव के घर में मूषे में महमोहन सिंह बैस पिता शंखलाल बैस उम्र 24 वर्ष निवासी महदेवाडांड की लाश मिली थी जिसकी मर्ग जांच की गई, घटना के संबंध में आसपास के लोगों व संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर मृतक महमोहन सिंह बैस पिता शंखलाल बैस उम्र 24 वर्ष निवासी महदेवाडांड की हत्या में मुख्य संदेही अपचारी बालक रामलखन ( कल्पित नाम) से पूछताछ करने पर घटना के संबंध में बताया कि में दिनांक 26.04.22 को मृतक मनमोहन सिंह को फोन करके महुआ खरीदने बुलाया व लेनदेन के भाव में विवाद होने पर गर्दन व सिर पर मोटे डंडे से वार किया तथा वहीं रखी टांगी से गले पर चार बार प्रहार कर हत्या कर दिया तथा लाश को समीप स्थित भूषाघर में भूषा से ढककर ऊपर से बौरिया व तिरपाल रख दिया व जमीन पर पड़े रक्त को छीलकर गोबर पानी से पुताई कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया तथा मृतक की जेब से मोटर सायकल की चाभी मोबाइल व 3500 रुपये निकाल कर अपने पास रख लिया व घोरावल जाकर मोबाइल को मोबाइल दुकान पर शक खुलवाने के लिये रख आना बताया मोटर सायकल के नंबर प्लेट व डिग्गी को पहचान मिटाने के लिये मिस्त्री की पृथक पृथक दुकानों में खुलवाकर रख दिया था ताकि आकर बाद लगवायेगा। इस बीच लाश से दुर्गंध आने पर घटना की जानकारी अपने छोटे भाई व सूर्यमणि को बताया व बड़े पिता चंद्रमणि यहां के यहां मोटरसायकल छिपाकर रख दिया। पुलिस व परिजनों की संयुक्त तलाश में दुर्गंध वाले भूषा घर से मृतक की लाश बरामद हुई इसी बीच मृतक के परिजनों व्दारा घटना से उब्देलित होकर मौके पर हंगामा मचाया गया जिसे थाना गढ़वा पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से समझाबुझाकर शांत किया गया। मामले की विवेचना के दौरान लाश का पीएम कराने के उपरान्त पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 .201.34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना याना प्रभारी गढ़वा निरी. अनिल उपाध्याय व्दारा की गई जो घटना के संबंध में प्रत्येक साक्ष्यों को संकलित किया गया । एफएसएल के वैज्ञानिक व्दारा भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया जाकर विवेचना बाद आवश्यक सुझाव दिये गये। पूछताछ पर मुख्य आरोपी अपचारी बालक कल्पित नाम (रामलखन) 16 वर्ष 4 माह ने अपराध स्वीकार किया तथा मैमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त इडा टांगी बरामद कराया तथा घोरावल जाकर मृतक का मोबाइल दुकान से तथा डिग्गी व नंबर प्लेट पृथक पृथक दुकानों से बरामद कराया। मृतक के रुपये व मोटरसायकल भी बरामद कराया। साथ ही बताया कि उसने लाश में बदबू आने पर घटना की जानकारी अपने छोटे भाई अपचारी बालक 14 वर्ष व अपने पिता सूर्यमणि को दिया था जो इन दोनों व्दारा भी साक्ष्य नष्ट करने व घटना को छिपाने का प्रयास किया गया। अपचारी बालक के बड़े पिताजी चंद्रमणि यादव के घर मोटरसायकल छिपाकर रखा था जो बरामद कराई गई। अतः उपरोक्त चारों आरोपियों को अपराध धारा 302.201.34 भादवि