समझौता योग्य प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर कराएं निराकृत: नोडल प्रभारी अधिकारी
सिंगरौली देवसर 29 अप्रैल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14/5/2022 दिन शनिवार को संपूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इसी अनुक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली मुख्यालय वर्णन एवं तहसील न्यायालय देवसर में भी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक दीवानी,एमएसिटी(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले,वैवाहिक प्रकरण,श्रम विभाग भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण(चोरी के मामलों को छोड़कर) एवं (नगरपालिका के जल करवा संपत्ति कर से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी)।राजस्व के जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण,दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी,138 एनआई एक्ट,जलकर एवं विद्युत अधिनियम संबंधी पूर्ववाद (प्री-लिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखे जाएंगे। अत: नेशनल लोक अदालत के नोडल प्रभारी अधिकारी ने आमजन से अपील किया है कि वह अपने समझौता योग्य प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिकाधिक लाभ उठाएं।