अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा विद्युत वितरण कम्पनी का अदेय प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा विद्युत वितरण कम्पनी का अदेय प्रमाण-पत्र

सिंगरौली 22 दिसम्बर त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन2021-22 के लिये जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, और सरपंच, के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।  अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत् की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें “वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता” ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा।