छोटे भाई के हत्यारे भाई को गिरफ्तार करने मे नौडिहवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता

छोटे भाई के हत्यारे भाई को गिरफ्तार करने मे नौडिहवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता

चितरंगी तहसील के गढ़वा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी नौडिहवा के ग्राम गढ़वा मे चन्नु केवट नें दिनांक 11/09/2021 को जोतने,बोने,चलते जमीनी विवाद मे छोटे भाई को डण्डे से पीट पीट कर जख्मी कर दिया था दिनांक 15/09/2021 को राम कुमार केवट की उपचार के दौरान हुई मौत। प्रेस नोट में मिले मामले का संक्षिप्त विवरण घटना दिनांक 11/09/2021 को फरियादी लालबिहारी केवट पिता रामहित केवट उम्र 68 वर्ष अपने छोटे भाई राम कुमार केवट पिता रामहित केवट उम्र 45 वर्ष को घायल अवस्था मे चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट लेख कराया कि वह तीन भाई है घटना दिनांक 11/09/2021 के दोपहर के करिबन 12:00बजे के लगभग बड़ा भाई चन्नु केवट पिता रामहित केवट उम्र65 वर्ष ग्राम गढ़वा मे स्थित साझे की जमीन को जोत,बो रहा था इसी दौरान उसका छोटा भाई रामकुमार केवट उक्त जमीन को जोतने से मना करने के लिए पहुंचता है तथा दोनों के बीच मे जमीन को जोतने, बोने की बात लेकर वाद-विवाद ज्यादा बढ़ जाने पर बड़े भाई चन्नु केवट अपने पास रखे बास के डण्डे से छोटे भाई रामकुमार केवट के सर पर प्रहार कर देता है चोट लगने पर रामकुमार केवट जमीन पर गिर जाता है,जिसके बाद फिर से चन्नु केवट रामकुमार केवट की पीठ पर उसी डण्डे से तीन चार बार प्रहार करता है एवं मारपीट करने के पश्चात वहां से भाग जाता है।फरियादी के रिपोर्ट नौडिहवा चौकी मे आरोपी चन्नुकेवट के विरूद्ध अपराध क्रमांक 274/2021 धारा 294,323,506, भादवि के तहत पंजीबद्ध कर तत्काल घायल को तत्काल चिकित्सकीय सुबिधा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी रवाना किया गया जो अनुसंधान के दौरान पीड़ित राम कुमार केवट की दिनांक 15 सितंबर को चल रहे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
पीड़ित की मृत्यु उपरांत पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन व एसडीओपी चितरंगी एस एन सिंह बघेल की सतत निगरानी थाना प्रभारी गढ़वा निरीक्षक मनोज सोनी के कुशल नेतृत्व मे उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र धुर्वे द्वारा चौकी नौडिहवा मे कायम अपराध में धारा 302 भादवि का इजाफा कर आरोपी चन्नु केवट पिता रामहित केवट उम्र 65 वर्ष निवासी गढ़वा चौकी नौडिहवा थाना गढ़वा, चितरंगी जिला सिंगरौली मप्र को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर विस्तृत पुंछताछ करने पर आरोपी के द्वारा दिनांक 11/09/2021 को दोपहर 12:00 बजे के लगभग जमीन जोतने,बोने,की बात पर ही विवाद होने के कारण अपने भाई के सिर एवं पीठ में बास के डण्डे से मारना स्वीकर किया गया। पुलिस द्वारा किये गये प्रकरण के अनुसंधान में आरोपी चन्नुकेवट पिता रामहित केवट के विरुद्ध अपराध धारा 302, 294,323,506 भादवि प्रमाणित पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया कर दिनांक16/09/2021 को न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया ‌।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गढ़वा निरीक्षक मनोज सोनी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र धुर्वे उनि आर बी वर्मा प्रधान आरक्षक मार्तण्ड सिंह आर . सुनिल मुजाल्दे आरक्षक राजेश मिश्रा, आर. संजीत यादव आर. वेदप्रकाश शुक्ला आरक्षक अभिषेक कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।