पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सिंगरौली जिले के जियावन थाना के *कुंदवार चौकी* अंतर्गत दो वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड में न्यायालय ने अपराधी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार वर्ष 2019 में थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदवार अंतर्गत आपसी विवाद में *पति हीरादास साकेत* ने पत्थर से मारकर अपनी *पत्नी बिटोल साकेत* की हत्या कर दी थी। जिसके बाद हत्या को साजिशन आत्महत्या साबित करने के लिए पति ने उसके शव पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास भी किया था। इसके बाद पुलिस को भ्रमित करने के लिए आरोपी हीरादास साकेत ने पुलिस के सामने आत्महत्या की कहानी रची थी। उस समय चौकी प्रभारी रहे *उपनिरीक्षक खेलन सिंह करिहार* ने तथ्यों के आधार पर उत्कृष्ट विवेचना करते हुए आरोपी को पत्नी की हत्या के लिए धारा 302, 201 एवं 203 के तहत गिरफ्तार किया था। इस निर्मम हत्या के खुलासे के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले में बीते दिनों देवसर न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामजी ताम्रकार ने आरोपी पति हीरादास साकेत को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।