प्रेमी संग पति की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास
सिंगरौली 18 अक्टूबर। विशेष सत्र न्यायाधीश मुख्यालय बैढ़न खालिद मोहतरम अहमद द्वारा एक सनसनीखेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गया है। इस घटना में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी।
अभिषेक पाण्डेय उपनिरीक्षक, चौकी खुटार को 17 फरवरी 2023 को मनसूरत सिंह निवासी फूलझर ने सूचना दी कि उसका बड़ा भाई सुरपति सिंह गोड़ 14 फरवरी 2023 को अपनी पत्नी कल्पना सिंह को साथ लेकर बैढ़न ईलाज कराने सुबह 8 बजे गांव से बस से निकला था। 15 अक्टूबर 2023 को दोपहर करीब 14:30 बजे वह अपनी भाभी कल्पना सिंह से पूछा कि भैया कहां हंै तो बताई कि कल डॉक्टर के पास ईलाज कराने बैढ़न गये थे। रात मेंं वापस आ गये थे और उसके भैया सुबह 6 बजे जंगल तरफ लकड़ी काटने गये हैं। फिर वह अपने भाई को अपने परिवार के अन्य लोगो के साथ जंगल की तरफ रात के लगभग 11 बजे तक ढूंढा, किंतु भाई का कोई पता नहीं चला। 17 फरवरी को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे उसे पता चला कि उसके भाई की लाश चितरवईकला के गदिहवा घाटी के जंगल की झाड़ी मेंं पड़ी है। तब वह अपने परिवार वालों के साथ जाकर देखा तो वह उसके भाई सुरपति सिंह की लाश जंगल में झाड़ी के बीच पत्थर के पास पड़ी है। भाई के गले में गमछा से फंदा लगा है, गमछा का दूूसरा छोर सिद्दा की चोटी झाड़ी में बंधा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जहां पुलिस चौकी खुटार के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक अभिषेक पाण्डेय ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को एकत्रित करते हुये संदेही मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछतांछ की गई7 आरोपियों ने सुरपति सिंह की हत्या करना कबूल कर लिया। विवेचक के गहन विवेचना से सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। आरोपीगण का एक-दूसरे से प्रेम संबंध होने से आरोपी कल्पना सिंह के पति मृतक सुरपति सिंह के द्वारा मना करने पर दोनों ने मिलकर मृतक की हत्या की थी। पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र 12 मई 023 को प्रस्तुत किया था। जहां न्यायाधीश द्वारा सभी तथ्यों को सुनने एवं जानने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाते हुये अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।