गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोंडी में गंगाजल नाम से चल रहे पानी पाउच न बॉटलिंग प्लांट पर पुलिस थाना गढ़वा के ऑफिसर्स और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओ पी साहू,जूनियर फ़ूड सप्लाय ऑफिसर्स श्री RK सिंह के साथ छापा मार कार्यवाही अचानक दोपहर में की गई
*गंगाजल वाटर प्यूरीफायर प्लांट पोंडी*
*में*
◆ *अमानक स्तर से ठंडे पानी के वाटर कैम्पर व वाटर पाउच तैयार हो रहे थे।*
◆ *कोई वाटर प्यूरीफाई का लाइसेंस नही पाया गया।*
◆ *भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा कोई ISI मार्क नही लिया जाना पाया गया*
◆ *पानी के बन रहे पाउच में निर्माता के स्थान पर*
*”कनिष वाटर सपलायर उत्तर प्रेदेश ” का नाम प्रिंट था जबकि पाउच की पैकिंग व कूलिंग ग्राम पोंडी में की जा रही थी।*
◆ *इस अवैध वाटर प्यूरी फायर प्लांट को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उलंघन करना पाए से आरोपी डब्लू उर्फ मनोज कुमार सिंह s/o राजकेस्वर सिंह ऐज 35 वर्ष निवासी क्योटली के विरुद्ध धारा भारतीय दंड विधान की धारा 272,273 की कार्यवाही की गई।*
◆ *बाद वैधानिक कार्यवाही के वाटर प्लांट को सील किया जाकर सीज किया गया*
◆ *उक्त कार्यवाही से जन मानस को अस्वास्थ्यकर पेय जल से होने वाली शारीरिक हानि व बीमारियों से बचाया जा सका है।*