कोविड-19 संक्रमण से मृत्‍यु पर मृतक के वैध वारिसान को अनुग्रह राशि (50000) के भुगतान के संबंध में पारित आदेश

कोविड-19 संक्रमण से मृत्‍यु पर मृतक के वैध वारिसान को अनुग्रह राशि (50000) के भुगतान के संबंध में पारित आदेश

माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 को पारित आदेश में कोविड-19 संक्रमण से मृत्‍यु पर मृतक के वैध वारिसान को अनुग्रह राशि (50,000) के भुगतान के संबंध में जारी प्रमुख बिन्‍दु अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, विवरण निम्‍नानुसार है:-
1- वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से मृत्‍यु के मामलों में दावों को प्रस्‍तुत करने की समय-सीमा निर्धारित नही है, जिससे दावों को प्राप्‍त करने की प्रक्रिया अंतहीन होने एवं ऐसी स्थिति में झूठे दावे प्रस्‍तुत करने की संभावना है ।
2- उपरोक्‍त के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2022 के पश्‍चात कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्‍यु की स्थिति में अनुग्रह राशि दावों को प्रस्‍तुत करने हेतु आदेश दिनांक (24.03.2022) से 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है ।
3- माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2022 के पश्‍चात कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मृत्‍यु पर दावा आवेदन मृत्‍यु दिनांक से 90 दिवस की समयावधि में प्रस्‍तुत करना होगा आवेदन प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की समयावधि में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व में पारित आदेश यथावत रहेगा ।
4- उपरोक्‍त के संबंध में यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि किसी कारणवश यदि कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन नही कर पाता है तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर दावा प्रस्‍तुत कर सकता है । ऐसी स्थति में शिकायत निवारण समिति द्वारा उस मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है ।
5- असत्‍य प्रमाण-पत्रों के आधार पर मिथ्‍या दावों को अनुग्रह राशि प्रयोजन हेतु अनुमत्‍य नही किया जाए । कोविड-19 संक्रमण से मृत्‍यु होने पर मृतक के परिवार के वैध वारिसान ही अनुग्रह राशि रुपये 50,000/- प्राप्‍त हेतु हकदार हैं ।
6- माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश का व्‍यापक प्रचार-प्रसार कर दावेदारो/आमजनों को अवगत कराने हेतु अपर कलेक्‍टर श्री डी.पी. वर्मन के द्वारा जिले के सभी तहसीलों के तहसीलदारों को निर्देश दिये गये है ।