पानी मे डूबने,आकाशीय बिजली के गिरने एवं सर्पदंश से मृत हुये व्यक्तियो के निकटतम वारिसो की आर्थिक सहयता राशि हुई स्वीकृती

पानी मे डूबने,आकाशीय बिजली के गिरने एवं सर्पदंश से मृत हुये व्यक्तियो के निकटतम वारिसो की आर्थिक सहयता राशि हुई स्वीकृती

सिंगरौली 8 सितंम्बर राज्य शासन द्वारा जारी प्रवाधानो के अनुसार सिंगरौली अनुभाग अंतर्गत पानी मे डूबने,आकाशीय बिजली के गिरने एवं सर्पदंश मृत से हुये 6 व्यक्तियो के निकटतम वारिसो को उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली ऋषि पवार के द्वारा चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहयता राशि स्वीकृती गई है। जारी आदेश के अनुसार रामजी बैगा पिता छांटे लाल बैगा उम्र 12 निवासी ग्राम गोभा की सर्पदंश से मृत्यु होने जाने पर पिता छोटे लाल बैगा को रूपयें चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृती गई है। वही राहुल कुशवाहा पिता लालचंद कुशवाहा उम्र 17 वर्ष निवासी पड़खुरी की पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पिता लालचंद कुशवाहा को रूपये चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा ईशु पटेल पिता रामयतन पटेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अमलोरी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पिता रामयतन पटेल को रूपयें चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। वही संतोष गोंड़ पिता धीर सिंह गोड़ उम्र 6 वर्ष निवासी ग्राम ओरगई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पिता धीर सिंह गोड़ को चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जारी आदेश के तहत पानी मे डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक तीरथ प्रसाद बैस उम्र 39 वर्ष निवासी हिर्रवाह की निकटतम वारिस पत्नी उर्मिला बैस को रूपये चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अर्जुन महतो पिता जागा महतो निवासी गहिलगढ़ की पानी मे डूबने से मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस पत्नी रमदेई के रूपये चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।