तहसील न्यायालय देवसर में 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन- रामजीलाल ताम्रकार

तहसील न्यायालय देवसर में 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन- रामजीलाल ताम्रकार

*नोडल प्रभारी ने पक्षकारों से लगने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु किया गुजारिश*

सिंगरौली/देवसर- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के निर्देशानुसार देवसर सिविल कोर्ट में 11 सितंबर दिन गुरुवार को न्यायालय समय 11:00 से 5:00 तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।उक्त जानकारी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी लोक अदालत देवसर रामजीलाल ताम्रकार ने प्रेस नोट जारी कर दिया है।
वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार लगने वाले लोक अदालत के माध्यम से उन सभी दांडिक प्रकरणों में दोनों पक्षों के सहमति से राजीनामा किया जा सकता है जो प्रकरण राजीनामा योग्य हैं।वहीं सिविल मामले जो पक्षकारों के बीच हैं उनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से राजीनामा कर सकते हैं।वहीं भरण पोषण संबंधी मामले,वैवाहिक विवाद संबंधित मामले ,निष्पादन(वसूली)एवं ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्षों की सहमति से राजीनामा हो सकता है उन मामलों के पक्षकार राजीनामा कर सकते हैं।वहीं मोटर क्लेम के मामले,क्षतिपूर्ति के मामले में भी पक्षकार राजीनामा कर सकते हैं।वहीं विद्युत अपराध सम्बंधित मामले जो न्यायालय में लंबित हैं और राजीनामा योग्य हैं उन मामलों में भी विद्युत विभाग के समक्ष अधिकारी की उपस्थिति में राजीनामा कर सकते हैं।साथ ही विद्युत विभाग के प्रकरणों में शासन के द्वारा जो छूट प्रदान की गई है उसका लाभ भी पक्षकार ले सकते हैं एवं ऐसे मामले जो न्यायालय पेश नहीं हुए हैं उन्हें भी विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी राजीनामा कर सकते हैं।वहीं ऐसे मामले जिनमें पक्षकारों ने न्यायालय शुल्क जमा किया है वह न्यायालय शुल्क वापसी योग्य होगा।वहीं धारा 138 चेक बाउंस के मामले में भी पक्षकार राजीनामा कर सकते हैं।
अतः नेशनल लोक अदालत नोडल प्रभारी अधिकारी ने सभी पक्षकारगणों गुजारिश किया है कि नेशनल लोक अदालत में अधिकांश लोग सम्मलित होवें,और अधिकाधिक लाभ उठावें।