कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने तीन आदतन अपराधियो विरूद्ध पारित किया जिला बदर आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने तीन आदतन अपराधियो विरूद्ध पारित किया जिला बदर आदेश

जिला दण्डाधिकारी ने पारित किया दो आदतन अपराधियो के विरूद्ध एक वर्ष तथा एक आदतन अपराधी विरूद्ध 6 माह का जिला बदर आदेश
सिंगरौली 3 सितम्बर 2021/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष तथा एक आदतन अपराधी को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जिले मे लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।इन आदतन अपराधियों को सिंगरौली सहित सीधी रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री बीरेन्द सिंह द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 1990 के तहत की गयी है। इस संबंध में जारी अलग.अलग आदेशों के अनुसार आदतन अपराधी छोटेलाल साकेत पिता विश्वनाथ साकेत ग्राम ओड़गड़ी थाना बरगवा को एक वर्ष राम बिचारे साहू पिता स्वार्गीय राम दुलारे साहू निवासी ग्राम नंदगाव थाना नवानगर को एक वर्ष तथा नानू साकेत पिता बंधु साकेत ग्राम केकराई थाना गड़वा जिला सिंगरौली को 6 माह के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि मे संक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिल बदर अपराधियो को जिले मे प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरंक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।