जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवसर श्री सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग की कराया चाक चौबंद व्यवस्था

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवसर श्री सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग की कराया चाक चौबंद व्यवस्था

*सभी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी,अधिवक्ता गण सहित प्रशासनिक अधिकारीयों की बुलाई बैठक दिये आवश्यक निर्देश*

सिंगरौली/देवसर- जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवसर श्री सुधीर सिंह राठौड़ जी ने पदभार ग्रहण करते ही न्यायालय परिसर में मनमौजी हिसाब से खड़े होने वाले वाहनों को व्यवस्थित लगाने हेतु विधिवत वाहन पार्किंग की चाक चौबंद व्यवस्था कराया है।बातचीत के दरमियान श्री सिंह ने बताया कि दिनांक 1 जुलाई 2022 को सिविल न्यायालय देवसर में मैंने कार्यभार संभाला और देखने में आया कि उचित वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है।सभी के वाहन मनमौजी हिसाब से इधर उधर खड़े हो रहे हैं।न्यायालय परिषद साफ स्वच्छ रहे,वाहन की उचित पार्किंग हो,इसके लिए तत्काल वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराई गई।वहीं पार्किंग वाहन व्यवस्था में न्यायाधीश गणों की अलग पार्किंग व्यवस्था,अधिवक्ताओं की चार पहिया एवं दोपहिया की अलग पार्किंग व्यवस्था,न्यायालयीन कर्मचारियों की अलग पार्किंग व्यवस्था एवं पक्षकारों के वाहनों की अलग पार्किंग व्यवस्था कराई गई है।साथ ही सभी को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक पक्ष अपने चिन्हित स्थान में ही अपने वाहन को रखें।वहीं सभी को न्यायालय परिसर में साफ सफाई बनी रहे जिसके संबंध में समस्त न्यायाधीश गण,कर्मचारी गण एवं अधिवक्ता गणों के द्वारा अपने -अपने कोर्ट रूम, विश्राम कक्ष एवं बाहर की प्रत्येक दिवस सफाई कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।वहीं श्री सिंह ने कहा कि
दरअसल देवसर तहसील में नगर पंचायत/नगर पालिका न होने के कारण केवल और केवल ग्राम पंचायत होने के कारण न्यायाधीश गण, अधिवक्ता गण एवं प्रशासनिक अधिकारीयों के साथ बैठक आयोजित कर यह सुझाव दिए गए हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग अपने घर में अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं का डस्टबिन रखें और एकत्रित होने वाले कचरे को उसी डस्टबिन में रखें।वहीं डस्टबिन में रखे कचरे को ग्राम पंचायत में लगे वाहन के माध्यम से उठाया जावेगा। साथ ही समस्त न्यायाधीश गण,समस्त पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण,समस्त प्रशासनिक अधिकारी सहित समस्त विभाग के कर्मचारी गण,समस्त अधिवक्ता गण एवं समस्त व्यापारी गण तथा आमजन नियमानुसार मासिक शुल्क भी अदा करेंगे।इस संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने एवं जन सामान्य को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।