जिले में धारा 144 फिर से प्रभावशील,कोविड का फिर से दिखने लगा प्रभाव

जिले में धारा 144 फिर से प्रभावशील,कोविड का फिर से दिखने लगा प्रभाव

जिले में राजनैतिक,धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए उपखण्ड अधिकारी से लेनी होगी अनुमति!

 

 

सिंगरौली 23 फरवरी। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से जिले में धारा 144 लगा दी गयी है। कलेक्टर ने बकायदे आज आदेश प्रसारित किया है। वहीं अब जिले में किसी भी कार्यक्रम के लिए उपखण्ड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

दरअसल जानकारी के मुताबिक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए म.प्र. शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक दिन मंगलवार 23 फरवरी को आयोजित हुई। जहां लिये गये निर्णय के अनुसार संपूर्ण सिंगरौली जिले में धारा 144 लगा दी गयी है। कलेक्टर के अनुसार संपूर्ण सिंगरौली जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के नहीं आयोजित किये जायेंगे। इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी से शर्त पर अनुमति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जिले में व्यक्तियों को घर से निकलने के पूर्व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थल पर पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जावेगी। साथ ही कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो गज की दूरी बनाना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने सेनेटाईजर रखें। समस्त रैपिड रिस्पांस टीम आवंटित कार्य क्षेत्रों के दुकानों का भ्रमण करेगी।