पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना
मध्यप्रदेश कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चे भी होंगे पात्र
सिंगरौली 8 सितम्बर केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी।पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अतिरिक्त सिटीजन लॉग इन से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। सिटीजन लॉग इन अंतर्गत एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किये जा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा सहायता भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 अथवा ई-मेल cw2section&mwcd@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है
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पानी मे डूबने,आकाशीय बिजली के गिरने एवं सर्पदंश से मृत हुये व्यक्तियो के निकटतम वारिसो की आर्थिक सहयता राशि हुई स्वीकृती
सिंगरौली 8 सितंम्बर राज्य शासन द्वारा जारी प्रवाधानो के अनुसार सिंगरौली अनुभाग अंतर्गत पानी मे डूबने,आकाशीय बिजली के गिरने एवं सर्पदंश मृत से हुये 6 व्यक्तियो के निकटतम वारिसो को उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली ऋषि पवार के द्वारा चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहयता राशि स्वीकृती गई है। जारी आदेश के अनुसार रामजी बैगा पिता छांटे लाल बैगा उम्र 12 निवासी ग्राम गोभा की सर्पदंश से मृत्यु होने जाने पर पिता छोटे लाल बैगा को रूपयें चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृती गई है। वही राहुल कुशवाहा पिता लालचंद कुशवाहा उम्र 17 वर्ष निवासी पड़खुरी की पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पिता लालचंद कुशवाहा को रूपये चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा ईशु पटेल पिता रामयतन पटेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अमलोरी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पिता रामयतन पटेल को रूपयें चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। वही संतोष गोंड़ पिता धीर सिंह गोड़ उम्र 6 वर्ष निवासी ग्राम ओरगई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पिता धीर सिंह गोड़ को चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जारी आदेश के तहत पानी मे डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक तीरथ प्रसाद बैस उम्र 39 वर्ष निवासी हिर्रवाह की निकटतम वारिस पत्नी उर्मिला बैस को रूपये चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अर्जुन महतो पिता जागा महतो निवासी गहिलगढ़ की पानी मे डूबने से मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस पत्नी रमदेई के रूपये चार लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।