नवानगर शासकीय दुकान का दुकानदार निलंबित

नवानगर शासकीय दुकान का दुकानदार निलंबित

चितरंगी उपखंड कार्यालय चितरंगी से दिनांक 17/08/2021 को निलंबन की कार्यवाही के संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार आदेश क्रमांक/ 1172/ खाद्य/ प्राव०-2/ 2021जिला संयोजक गोड़वाना स्टूडेंट यूनियन सिंगरौली द्वारा प्राप्त सिकायत की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चितरंगी से कराई गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चितरंगी द्वारा दिनांक 12.08. 2021 को शासकीय उचित मूल्य दुकान नवानगर का मौका जांच किया गया,जिसमे जांच के दौरान दुकान बंद पाई गई। मौके से जांच के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चितरंगी द्वारा विक्रेता को बुलाया गया किन्तु विक्रेता उपस्थित नहीं हुए।और मौके में उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा अपने कथन मे भी बताया गया कि प्रत्येक माह खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है एवं एक माह का खाद्यान्न भी नहीं दिया गया है।उपभोक्ताओं एवं उपसरपंच द्वारा भी बताया गया दुकान 34 दिन ही खोली जाती है एवं प्रत्येक उपभोक्ताओं से 2 किलो का खाद्यान्न की कटौती की जाती है।प्रतिदिन कार्य अवधि,समय मे दुकान न खोलने के कारण कुछ उपभोक्ता खाद्यान्न से वंचित रह जाते हैं। विक्रेता का कृत्त मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश की कण्डिका 10(3)11(8) एवं 13 तथा शा ०उ० मु० दुकान आवंटन प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 13,14एवं 15 का अस्पष्ट उलंघन है।एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 दण्डनीय है। अत: विक्रेता श्री रूपशाह सिंह शा०उ०मु०दु० नवानगर को तत्काल प्रभाव से विक्रेता पद से निलंबित कर उक्त दुकान का प्रभार शा०उ०मु०दु० पोड़ी तृतीय के विक्रेता को अस्थाई रूप से कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है।
*सैल्स मैन द्वारा लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है एवं एफआईआर कराने की प्रक्रिया मे लिया गया है ।*
*नीलेश शर्मा एसडीएम चितरंगी।*