जिला कलेक्टर आरआर मीना ने ब्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों के संचालन के लिए जारी किया संशोधित आदेश
संचालन प्राप्त समस्त ब्यावसायिक प्रतिष्ठानों/ दुकानों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए प्रातः 8 बजे से शायं 7 बजे तक नियमित रूप से खोलने की होगी अनुमति
▪️नगरीय क्षेत्रों में थोक सब्जियों/ फल फूल के विक्रेता प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक ” *कृषि उपज मंडी प्रांगण-बैढ़न* में विक्रय कर सकेंगे
▪️नाई/सैलून संचालकों को प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक घर-घर जाकर अपनी सेवाएं देने की होगी अनुमति, इन दुकानों के संचालन पर रहेगी रोक
▪️समस्त दुकान/ ब्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों और उनके प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले अन्य ब्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा ! दिनांक 15-6-2021 के बाद वैक्सीन लगवाने वाले दुकान संचालकों को नियमित रूप से दुकान/प्रतिष्ठान संचालन की अनुमति प्रदान करने होगा विचार
▪️ उक्त आदेश 09-06-2021 से 15-06-2021 को शायं 7 बजे तक रहेगा प्रभावशील