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थाना प्रभारी यातायात द्वारा अभियान चलाकर स्कूल वाहनो का किया गया औचक निरीक्षण एवं कमियां पाए जाने पर की गई चालानी कार्यवाही

Pradeep Tiwari
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थाना प्रभारी यातायात द्वारा अभियान चलाकर स्कूल वाहनो का किया गया औचक निरीक्षण एवं कमियां पाए जाने पर की गई चालानी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता, जिला सिंगरौली के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा, जिला सिगरौली एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री पी.एस. परस्ते विन्ध्यनगर के मार्गदर्शन में स्कूल वाहनो का यातायात थाना प्रभारी श्री विद्यावारिधी तिवारी द्वारा यातायात पुलिस टीम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित स्कूलों में छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु अनुबंध स्कूली वाहनों का किया गया औचक निरीक्षण ।

कार्यवाही का विवरण – सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, एवं यातायात नियमों की जागरुकता हेतु लगातार यातायात प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है, शैक्षाणिक सत्र 2024-25 प्रारंम्भ हो चुका है, जिस तारतम्य में आज दिनांक 23-08-2024 को यातायात पुलिस द्वारा इन्द्राचौक, पुराना यातायात तिराहा, सेन्ट जोसेफ स्कूल तिराहा, राजीव चौक, निगाही मोड, जंयत बस पडाव पर अलग-अलग टीम लगाया जाकर 40 से अधिक स्कूल बस/मैजिक/वैन/आटो की सघन जॉच की गई, जिसमे 12 से अधिक वाहनों पर शासन द्वारा स्कूली बच्चो के परिवहन एंव स्कूली वाहनो हेतु जारी दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किए जाने वाले वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई एंव शासन के दिशा-निर्देशो का पालन किए जाने की समझाइस दी गई।

म.प्र. शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओ हेतु जारी राजपत्र क-388 दिनांक 18 सितम्बर 2019 के बिन्दु कमांक 04 में शैक्षणिक वाहनो के चालक एंव परिचालको की नियुक्त की शर्ते उनके कर्तव्य एंव आचरण, के निर्देश है एंव बिन्दु कमांक 06 में विद्यार्थियो के सुरक्षित परिवहन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

स्कूल बसों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबध में स्कूल बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, बच्चों के अभिभावक के द्वारा स्कूली छात्रों के परिवहन एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में निम्नाकिंत निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक हैः-
1. स्कूल बस पीले रंग की हो
2. स्कूल वाहनों के आगे पीछे “स्कूल बस” अंकित हों एवं किराये की होने की दशा में “ऑन स्कूल ड्युटी अंकित हों।
3 स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार पेटी हों।
4. बस में निर्धारित मानकों का स्पीड गर्वनर लगा हों ।
5. बसों में अग्निशामक यंत्र हों।
6. बसों में स्कूल बैग टांगने की व्यवस्था हों।
7. बसों में दरवाजों पर मजबूत ताले हों।
9. बसों में बच्चों को सम्हालने हेतु शिक्षित व प्रशिक्षित अटेन्डर हों ।
11 बस पर नियुक्त चालक का वर्ष में एकाधिक बार चालान न हुआ हो तथा वह तीव्र गति से वाहन चालन का दोषी
ना हो वाहन नही चलवाया जावेगा।
12 बसों की खिडकियों पर सरियों की जाली हो।
14. बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित हो।
15. चालक कम से कम 05 वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो।
उक्त निर्देशो का पालन नहीं किए जाने वाले वाहनो के विरूद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
सिंगरौली पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशो का पालन किए जाने हेतु समस्त अशासकीय एव शासकीय स्कूल प्रबंधन एवं बस आपरेटरों से अपील करती है

सराहनीय भूमिका – निरीक्षक श्री विद्यावारिधी तिवारी, सउनि सुरेश शुक्ला, प्रआर. पुष्पेन्द्र, आर. प्रवेश तिवारी एंव अन्य समस्त यातायात स्टॉप की सराहनीय योगदान रहा।

Pradeep Tiwari

Pradeep Tiwari

मैं, प्रदीप तिवारी, पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। सबसे पहले, मैं एक स्थानीय समाचार चैनल में एक रिपोर्टर के रूप में शामिल हुआ और फिर समय के साथ, मैंने लेख लिखना शुरू कर दिया। मुझे राजनीति और ताज़ा समाचार और अन्य विषयों से संबंधित समाचार लिखना पसंद है।

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