स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का समस्त स्कूलों में हो कड़ाई से पालन- विधिक सहायता अधिकारी

स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का समस्त स्कूलों में हो कड़ाई से पालन- विधिक सहायता अधिकारी

सिंगरौली/- प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमती सुरभि मिश्रा एवं जिला न्यायाधीश/सचिव अभिषेक सिंह जी के मार्गदर्शन में शासन द्वारा लागू स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का पालन सिंगरौली जिले के समस्त स्कूलों में सुनिश्चित कराने हेतु दिनांक 20 जुलाई 2022 दिन बुधवार को जिला पंचायत सभागार में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सहित समस्त प्राचार्यो की बैठक बुलाई गई।वहीं विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन जी के द्वारा समस्त स्कूल प्राचार्यो को अपने-अपने स्कूलों में स्कूल बैग पालिसी 2020 का कड़ाई से पालन कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।विधिक अधिकारी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के बस्ते का वजन उसके शरीर के कुल वजन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए एवं सभी स्कूल प्रमुखों को इस बात का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए,ताकि बस्ते के अनावश्यक बोझ के कारण बच्चों के शरीर पर पड़ने वाला विपरीत प्रभावों को कम किया जा सके।वहीं बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल बैग पॉलिसी को समस्त स्कूलों में पालन करवाए जाने का आश्वासन देते हुए समस्त स्कूल प्रमुखों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का अपने-अपने विद्यालयों में कड़ाई से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।