खुटार में १६ वर्षीय नाबालिग की ३२ वर्षीय तलाकशुदा महिला से शादी के मामले में ७ लोगों पर मामला दर्ज
सिंगरौली 30 मई कोतवाली क्षेत्र के खुटार पंचायत में ८ अप्रैल को एक १६ वर्षीय नाबालिग युवक की शादी ३२ वर्ष की तलाकशुदा महिला से पंचायत के सरपंच द्वारा शादी करा दी गयी थी। उक्त शादी को लेकर नाबालिग युवक के परिजनों ने बाल आयोग सहित थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुये आयोग में जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने सरपंच सहित अन्य 7 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खुटार गांव में 20 दिन पहले गांव के सरपंच ने एक नाबालिग युवक की शादी एक ऐसी महिला से करा दी जो पहले से दो पतियों से तलाक ले चुकी थी और उम्र में भी नाबालिग पति से दुगुनी थी । बताया जा रहा है कि यह शादी परिजनों की मर्जी के बैगर संपन्न हुई थी । दरअसल 32 वर्षीय महिला का पिछले एक वर्ष से नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच नाबालिग के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी । जिसके बाद 32 वर्षीय प्रेमिका महिला नाबालिग प्रेमी के घर पहुंच गई और हंगामा करने लगी । गांव मे पंचायत बुलाई गई, जहां गांव के सरपंच ने नाबालिग प्रेमी को 32 वर्षीय तलाकशुदा महिला प्रेमिका से शादी करने का फरमान सुनाया, जिसके बाद गांव के पंचायत में ही शादी संपन्न हुई, लेकिन इस शादी से नाबालिग युवक के परिजन खफा थे। परिजनों ने थाने सहित महिला बाल विकास विभाग में शिकायत दर्ज करा दी । सिंगरौली जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि इस मामले में सरपंच सहित 7 लोगों पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत 10, 11 और आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी।