किसानों की खाद पर डाका, राजपूत इंटरप्राइजेज पर कलेक्टर की गाज

किसानों की खाद पर डाका, राजपूत इंटरप्राइजेज पर कलेक्टर की गाज

बल्देवगढ़ में 245 मीट्रिक टन अवैध खाद पकड़ी गई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज, प्रशासन ने कहा अब नहीं बचेगा कोई भी कालाबाजारी करने वाला

 

टीकमगढ़। जिले में खाद की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सोमवार शाम कड़ी कार्रवाई करते हुए बल्देवगढ़ ब्लॉक स्थित राजपूत इंटरप्राइजेज पर छापा मारकर 245 मीट्रिक टन अवैध खाद जब्त की। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर संचालक अरविंद लोधी और चंद्रभान लोधी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 के तहत बल्देवगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

कलेक्टर के आदेश पर बीज औषधि निरीक्षक महक खत्री के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार शाम राजपूत इंटरप्राइजेज के परिसर में दबिश दी। निरीक्षण के दौरान परिसर में रखी भारी मात्रा में खाद का स्टॉक वैध दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा था। इस पर तत्काल खाद जब्त करते हुए स्टॉक संबंधी अभिलेखों की जांच शुरू की गई।

इसी बीच, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा खरगापुर थाने में दी गई शिकायत में बताया गया कि अरविंद लोधी की पीओएस आईडी पर खरीदी गई खाद का स्टॉक चंद्रभान लोधी के सरकनपुर स्थित मकान में पाया गया। मकान के आंगन और कमरों में रखी खाद का कोई सत्यापन उपलब्ध नहीं था। साथ ही, पीओएस मशीन आईडी क्रमांक 1423529 का संचालन भी वहीं से किया जा रहा था, जो नियमानुसार पूर्णतः अवैध है।

जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त खाद खुदरा वितरण प्रणाली से हटाकर निजी भंडारण कर बिक्री दरों में हेरफेर की जा रही थी। प्रशासन ने इस मामले को खाद कालाबाजारी के गंभीर उदाहरण के रूप में चिन्हित करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में अवैध भंडारण या कालाबाजारी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में भी खाद वितरण केंद्रों, सोसायटियों और निजी विक्रेताओं की सघन जांच जारी रहेगी।