सामाजिक,राजनैतिक सहित शादी विवाह एवं धार्मिक आयोजन की अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त
चितरंगी उपखंड मजिस्ट्रेट नीलेश शर्मा के द्वारा जिले में बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक/ 650/04 माई 2021 सिंगरौली के द्वारा कोविड19 के बढ़ते संक्रमण के चलते संपूर्ण जिले के अंतर्गत दिनांक 04/05/ 2021 को सायं 6:00 बजे से दिनांक 16/0 5/ 2021 को प्रातः 6:00 बजे तक टोटल लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है।उक्त आदेश के परिपालन में उपखंड कार्यालय चितरंगी के आदेश क्रमांक809 एसडीएम री-2 दिनांक 5/5/ को कार्यालय द्वारा भिन्न भिन्न आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों के द्वारा सामाजिक, राजनैतिक,खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षिणक,सांस्कृतिक,सार्वजनिक एवं धार्मिक, कार्य के साथ साथ उपनयन संस्कार,भागवत कथा प्रवचन एवं शादी विवाह के लिए अनुमतियां अधीन की गई थी। उक्त प्रकार की समस्त अनुमतियों को कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
*चितरंगी उपखंड के अंतर्गत होने वाले आयोजनों के अधीन समस्त अनुमतियाों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है- एसडीएम नीलेश शर्मा।*