जिला कलेक्टर आर आर मीना ने किया जिले में अनलॉक नियमों के संशोधित आदेश

जिला कलेक्टर आर आर मीना ने किया जिले में अनलॉक नियमों के संशोधित आदेश

अनलॉक में रहेंगी निम्न रियायतें
▪️ब्यावसायिक गतिविधियों का पूर्व आदेश के अनुसार रहेगा संचालन
संशोधित आदेश के तहत अन्य नियम एवं छूटें–
▪️1-वैवाहिक कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 20-20 दोनों पक्षों के 40 लोगों के शामिल होने की अनुमति नियमों के तहत संबंधित उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त होने पर होगी
▪️2-जिले में नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर कोविड नियमों का पालन करते अधिकतम 6 ब्यक्ति की सीमा तक संचालित करने की होगी अनुमति
▪️3-जिले में जिम/ ब्यायाम शाला में भी कोविड नियमों का पालन करते अधिकतम 6 ब्यक्ति की सीमा तक संचालित करने की होगी अनुमति
▪️4-यह आदेश 16-06-2021 को प्रातः 1 बजे से दिनाँक 30-06-2021 को रात्रि 12 बजे तक रहेगा प्रभावशाली