युवक का गला घोट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा सुनाया गया अहम फैसला
सिंगरौली न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के दिनेश कुमार शर्मा द्वारा युवक के हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का अहम फैसला सुनाया गया है।
अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि फिरोज आलम एक लड़की से मोबाइल पर बातचीत करता था और उससे वह शादी करना चाहता था। शेख अब्दुल्ला व समशेर मोहम्मद लड़की की शादी आरोपी के साथ करने के लिए तैयार नही था और इसके बावजूद युवक-युवती चोरी छिपे मोबाइल पर बात चीत करते थे। समझाने बुझाने के बाद नही माने। तब आरोपी गण शहीद, हसीना खातून, निवासी बहेरवाडाड़ , समसुद्दीन निवासी माड़ीबांध एवं समशेर मोहम्मद निवासी झखरावल युवक फिरोज की हत्या के लिए योजना बनाया। आगे बताया कि आरोपी शहीद ने अपने मोबाइल से फिरोज के मोबाइल पर 20 मई 2024 की रात करीब 11:30 बजे फोन लगाकर अपने घर माड़ीबांध बुलाया। जहां रात करीब 12-1 बजे के बीच फिरोज आलम, शहीद के घर माड़ीबांध पैदल पहुंचा। षड़यंत्र के तहत आरोपियों ने फिरोज को पकड़कर अपने घर के पीछे ओसारी में ले गये। जहां उसके साथ मारपीट करते हुये दुपट्टे से फिरोज का गला घोट कर हत्या कर दी और बाद में उसे आत्महत्या दिखाने लगे। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना किया, जहां आत्महत्या की सूचना झूण्ठी निकली और फिरोज की षड़यंत्र पूर्वक हत्या की गई थी। पुलिस ने न्यायालय में डायरी पेश किया। न्यायाधीश के द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास का अहम फैसला सुनाया गया है। साथ ही अर्थदण्ड जमा न करने पर छ: माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया।