नए कानून को लेकर बरगवां पुलिस द्वारा जनसंवाद आयोजित
आज से देश भर में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। इसमें 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। इसी तरह 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इस नए भारत में नया विधान लागू होते ही प्रदेश भर में पुलिस अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में जन संवाद आयोजित कर लोगों को नए कानून की जानकारी देने में लगे हैं। किसी तारतम में सोमवार शाम बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद भवन के सामुदायिक केंद्र में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक शिवपूजन मिश्रा ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय गणमान्य नागरिकों समेत आसपास के आये ग्रामीण अंचल के प्रबुद्ध जनों समेत आम नागरिकों को नए कानून प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा की नई कानून व्यवस्था आम लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है। अतः पुलिस पर भरोसा करें और हर सूक्ष्म जानकारी पुलिस से साझा करें, जिससे अपराध को रोकने में मदद मिल सके। इससे लोगों का पुलिस पर और पुलिस का लोगों पर विश्वास बना रहेगा। निरीक्षक ने कहा नए कानून व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूती देती है, जिससे सभी के लिये सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष, आधुनिक व न्यायपूर्ण ढांचे की दिशा में एक महत्वूपर्ण कदम