कबाड़ व्यवसायी एवं चालकों का एफआईआर में नाम शामिल नही सरकारी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों को बेचने का मामला सरकारी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के बिक्री करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बर्खास्त बीआरसीसी संविदा सहित बीएसी एवं हेडमास्टर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन कोतवाली के एफआइआर में पिकअप एवं कन्टेनर चालक तथा कबाड़ व्यवसायी का नाम शामिल न होने पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस ने 2 सितम्बर को कचनी में एक पिकअप व कन्टेनर वाहन को पकड़ते हुये उसमें कक्षा 1 से 8वीं तक की सरकारी नि:शुल्क करीब 200 बंडल किताबे जप्त किया था और यह किताबे चालकों के बयान के अनुसार चितरंगी की थी। जिसमें फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन दोनों वाहनों के चालकों तथा कबाड़ व्यवसायी का नाम एफआईआर में शामिल नही किया है। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि इसमें गहरा रहस्य छुपा है। चालकों एवं कबाड़ी का नाम एफआईआर में जरूर शामिल होना चाहिए।
कबाड़ व्यवसायी एवं चालकों का एफआईआर में नाम शामिल नही सरकारी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों को बेचने का मामला


Pradeep Tiwari
मैं, प्रदीप तिवारी, पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। सबसे पहले, मैं एक स्थानीय समाचार चैनल में एक रिपोर्टर के रूप में शामिल हुआ और फिर समय के साथ, मैंने लेख लिखना शुरू कर दिया। मुझे राजनीति और ताज़ा समाचार और अन्य विषयों से संबंधित समाचार लिखना पसंद है।
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