MP हाई कोर्ट ने जाम सांवली हनुमान मंदिर ट्रस्ट किया भंग, सदस्यों ने अध्यक्ष के विरुद्ध पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव
जबलपुर। हाई कोर्ट छिंदवाड़ा अंतर्गत सौंसर पांढुर्णा स्थित जाम सांवली हनुमान मंदिर ट्रस्ट भंग करने का आदेश पारित किया है। ट्रस्ट पर अनियमितताओं के आरोपों के चलते ट्रस्ट के 24 में से 17 सदस्यों ने अध्यक्ष धीरज चौधरी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। साथ ही 12 नए सदस्यों की सदस्यता पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दादाराव बोबड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के अग्रवाल व अक्षय पवार के तर्क सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया।
यह है पूरा मामला
दरअसल, 22 नवंबर, 2023 को ट्रस्ट की प्रबंधकारिणी की बैठक के बाद वर्तमान अध्यक्ष ने अनियमितता करते हुए 12 नए लोगों को आजीवन सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही उसे अनुमोदन के लिए अनुविभागीय अधिकारी को भेजा था। जबकि नियमानुसार एजेंडा के माध्यम से साधारण सभा की बैठक आहूत कर बहुमत के आधार पर नए सदस्यों को जोड़ा जाना चाहिए था।
वर्तमान अध्यक्ष ने प्रस्ताव पारित कराया था
ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष ने पुराने ट्रस्टियों को विश्वास में न लेते हए अपने आर्थिक एव प्रशासनिक स्वार्थ हेतु नए सदस्यों को लेने का प्रस्ताव पारित कराया था। यह प्रकरण ट्रस्ट के कुप्रबंधन और अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है, इसलिए ट्रस्ट के 24 में से 17 सदस्यों ने अध्यक्ष धीरज चौधरी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया तथा 12 नए सदस्यों के सदस्यता पर आपत्ति ली थी।
कोर्ट ने यह कहा था
ट्रस्ट के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को पूर्व में धीरज चौधरी, द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अनुविभागीय अधिकारी, सौसर, को पंजीयक, लोक न्यास, की शक्तियों का प्रत्यायोजन कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया है। जबकि याचिकाकर्ता बोबडे ने 1990 में ट्रस्ट के पंजीयन एवं नियमावली को स्वीकृति देने के अनुविभागीय अधिकारी, सौसर के अधिकारों पर सवाल खड़ा किया था।