2 अलग अलग मामलों में खुटार पुलिस ने की कार्यवाही
2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
(सिंगरौली)
सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के दिशा निर्देश एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के मार्गदर्शन व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह परिहार के सतत निगरानी में दो अलग अलग प्रकरणो में खुटार पुलिस द्वारा 02 नफर फरार आरोपियो को किया गया।
जानकारी अनुसार पहले मामले में 28 जुलाई को प्रार्थी जगजीवन साकेत ने चौकी में तहरीर दी कि मेरा छोटा भाई रामसजीवन साकेत घर से सुबह गांव के विष्णु राम पाण्डेय के खेत को बैल से जोतने के लिए गया था। जहां बिजली करंट लगने से उसकी मौत हो गयी। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की गई। जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक रामसजीवन साकेत पिता छोटक साकेत उम्र 45 वर्ष नि. ग्राम चितरवई खुर्द की मृत्यु गुलाबराम पाण्डेय द्वारा अपने खेत पर सिंचाई हेतु लगाई गयी मोटर पम्प के संचालन हेतु असुरक्षित तरीके से लगाये गये कटिया विद्युत तार एवं उसी के नीचे से झटका मशीन के GI तार से करंट लगने से हुई है। गुलाबराम पाण्डेय द्वारा यह जानते हुए कि कटिया तार खेत में लगाने व कटिया तार से लगी हुई झटका मशीन के तार में करंट होने से किसी की मृत्यु हो सकती है। फिर भी गुलाबराम पाण्डेय द्वारा अपने खेत पर विद्युत प्रवाहित कटिया तार व कटिया तार के नीचे झटका मशीन का तार लगाया गया था। जो अपराध धारा 105 बीएनएस पाने पर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 1290/24 धारा 105 बीएनएस एवं 135 विद्युत अधि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी घटना दिनांक से लगातार 02 माह से फरार था। जिसे कड़ी मशक्त के आज दिनांक आज बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया।
वहीं दूसरे मामले में 2 दिसम्बर को फरियादी अखिलेश पाण्डेय पिता स्व. विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय उम्र 40 वर्ष निवासी ढेकी ने चौकी आकर मौखिक तहरीर दी कि बीते माह 30 नवंबर को रात 1 बजे वह अपने घर के पास बने खलिहान में गया था। उसी समय उसके गांव का अरविन्द पाण्डेय आकर शराब के लिए पैसे मांगते हुए उसे परेशान करने लगा और नहीं देने पर उसने धान के खरही में माचिस से आग लगा दी। धान में लगी आग को देखकर हल्ला गुहार करने के कारण अरविन्द वहां से भाग निकला। आसपास के लोगों द्वारा दमकल विभाग को फोन करने पर दमकल विभाग द्वारा समय पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। पर इस दौरान आग लगने से खलिहान में रखी 40 क्विटल धान की फसल जलकर नष्ट हो गया। जिससे फरियादी के करीब 8 लाख का नुकसान हुआ। इस मामले में रिपोर्ट पर अप.क्र. 1574/24 धारा 119 (1), 326 (च) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया, और आरोपी अरविन्द पाण्डेय पिता स्व. बबुआराम पाण्डेय उम्र 24 वर्ष निवासी ढेकी चौकी खुटार को आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
इस कार्यवाहियों में चौकी प्रभारी उपनिरी. साहबलाल सिंह परिहार के नेतृत्व मे सउनि. विश्वनाथ रावत, प्र.आर. रामदरश साकेत, गणेश मीणा, रावेन्द्र सिंह आर. गौरव यादव, आर. विनोद शाक्य, आर. राजेश यादव एवं आर उमेश आहिरवार की महत्तपूर्ण भूमिका रही।