सिंगरौली ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में मुआवजा के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर का ऐतिहासिक फैसला
माननीय चीफ जस्टिस एसके कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच का फैसला
बंटवारे से मुआवजा पाने वाले हितग्राही से वसूली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक
जिले में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण का कार्य शुरू है जिसमे निजी भूमियों के मुआवजे का भुगतान हो रहा है, इसी अधिग्रहण में छीवा निवासी चित्रसेन वगैरह की जमीन पर सहमति से उनके रिश्तेदार दुर्गाशंकर का मकान बना है और उसी के बदले का मुआवजा दुर्गाशंकर को दिया गया था जिसके खिलाफ चित्रसेन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर सिंगल बेंच के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल द्वारा कलेक्टर सिंगरौली को पैसा वापस कराने का निर्देश दिया था जिसपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा दुर्गा शंकर की निजी जमीन को कुर्की करने आदेश जारी किया था जिसपर दुर्गा शंकर के अधिवक्ता ब्रह्मेन्द्र पाठक द्वारा उक्त आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई जिसपर सुनवाई कर डबल बेंच के न्यायाधीश गणों द्वारा सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए उचित प्राधिकरण में जाने का निर्देश दिया है
सिंगल बेंच के उक्त आदेश के निरस्त होने के ऐतिहासिक फैसले के बाद कई हितग्राहियों ने राहत की सांस ली है
बाइट–ब्रह्मेन्द्र पाठक, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर
9713201850