---Advertisement---

सिंगरौली ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में मुआवजा के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर का ऐतिहासिक फैसला

Pradeep Tiwari
By
On:
Follow Us

सिंगरौली ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में मुआवजा के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर का ऐतिहासिक फैसला

माननीय चीफ जस्टिस एसके कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच का फैसला

बंटवारे से मुआवजा पाने वाले हितग्राही से वसूली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

जिले में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण का कार्य शुरू है जिसमे निजी भूमियों के मुआवजे का भुगतान हो रहा है, इसी अधिग्रहण में छीवा निवासी चित्रसेन वगैरह की जमीन पर सहमति से उनके रिश्तेदार दुर्गाशंकर का मकान बना है और उसी के बदले का मुआवजा दुर्गाशंकर को दिया गया था जिसके खिलाफ चित्रसेन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर सिंगल बेंच के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल द्वारा कलेक्टर सिंगरौली को पैसा वापस कराने का निर्देश दिया था जिसपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा दुर्गा शंकर की निजी जमीन को कुर्की करने आदेश जारी किया था जिसपर दुर्गा शंकर के अधिवक्ता ब्रह्मेन्द्र पाठक द्वारा उक्त आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई जिसपर सुनवाई कर डबल बेंच के न्यायाधीश गणों द्वारा सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए उचित प्राधिकरण में जाने का निर्देश दिया है
सिंगल बेंच के उक्त आदेश के निरस्त होने के ऐतिहासिक फैसले के बाद कई हितग्राहियों ने राहत की सांस ली है

बाइट–ब्रह्मेन्द्र पाठक, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर
9713201850

Pradeep Tiwari

Pradeep Tiwari

मैं, प्रदीप तिवारी, पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। सबसे पहले, मैं एक स्थानीय समाचार चैनल में एक रिपोर्टर के रूप में शामिल हुआ और फिर समय के साथ, मैंने लेख लिखना शुरू कर दिया। मुझे राजनीति और ताज़ा समाचार और अन्य विषयों से संबंधित समाचार लिखना पसंद है।

For Feedback - urjadhaninews1@gmail.com
Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment