कमिश्नर रीवा ने सिविल सर्जन के खिलाफ विभागीय जांच के दिये निर्देश 15 दिवस के अंदर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के दिये थे आदेश
सिंगरौली रीवा कमिश्नर बस जामोद ने आदेश निर्गत कर बिना सूचना के गायब सिविल सर्जन को कई मामलों को लेकर कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
विगत 9 मार्च को रीवा कमिश्नर बीएस जामोद का सिंगरौली दौरा हुआ था। जहां कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर के अधीक्षक डॉ. देवेन्द्र सिंह अनुपस्थित थे। बताया जाता है कि उस समय होली का त्यौहार नजदीक था। इसके अलावा विधानसभा सत्र चल रही थी। इसके बावजूद सिविल सर्जन अपने जिम्मेदारियों को भूल कर बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दिये जिला मुख्यालय से नदारत थे। कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी नही किया। इसके अलावा लालमति केवट पिता लोले केवट के उम्र निर्धारण का प्रकरण सिविल सर्जन सिंगरौली के द्वारा 3 फरवरी 2025 को क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग और संभागीय मेडिल बोर्ड से उम्र निर्धारण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जबकि किसी भी व्यक्ति का उम्र निर्धारण जिला चिकित्सालय में डेंटल सर्जन, ऑथोपेडिक सर्जन चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका उत्तर अधीक्षक के द्वारा नही दिया। यह कृत्य शासकीय सेवक को निर्धारित कर्तव्यों एवं सेवा नियमों के विपरित होने के कारण कदाचरण के श्रेणी में आता है। जिसके लिये दोषी हैं। ऐसे में म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत विरूद्ध विभागीय जांच किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा के प्रस्ताव 10 मार्च के आधार पर अधीक्षक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और सही समाधान नही मिलने पर नियमित विभागीय जाँच संस्थित करने का निर्णय लिया गया।