11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन- एडीजे ताम्रकार 1–नोडल अधिकारी ने पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु किया गुजारिश

11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन- एडीजे ताम्रकार
1–नोडल अधिकारी ने पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु किया गुजारिश

सिंगरौली देवसर 6 नम्बर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के निर्देशानुसार देवसर सिविल कोर्ट में 11 दिसम्बर दिन शनिवार को न्यायालय समय 11:00 से 5:00 तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।वहीं प्रत्येक न्यायालय की एक-एक खंडपीट गठित की गई है।उक्त जानकारी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी लोक अदालत देवसर रामजीलाल ताम्रकार ने प्रेस नोट जारी कर दिया है।
वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार लगने वाली लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल,दांडिक,विविध,भरण-पोषण,वैवाहिक मामले निष्पादन मामले,मोटर क्लेम प्रकरण,विद्युत अधिनियम के राजीनामा योग्य मामले तथा प्रीलिटिगेशन मामलों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाएगा।वहीं धारा 138 परक्राम्य लिखित मामले का भी निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाएगा।साथ ही अपीलीय स्तर पर भी राजीनामा योग्य मामलों में पक्षकारों द्वारा राजीनामा किया जा सकता है।अतः पक्षकारों को अवगत कराया जाता है कि वे चाहें तो अपने राजीनामा योग्य मामलों में आपसी सहमति से राजीनामा करके विवाद का अंतिम रुप से निराकरण करा सकते हैं।वहीं विद्युत अधिनियम के मामलों में शासन के द्वारा छूट प्रदान की गई है उसका भी लाभ लिया जा सकता है।ऐसे मामले जिसमें न्यायालय शुल्क अदा की गई है,अगर ऐसे मामले में राजीनामा होता है तो न्यायालय शुल्क वापस होगा।पक्षकार गण समय पूर्व अपने-अपने अधिवक्ता से संपर्क करके राजीनामा का मसौदा तैयार करा लेवें।राजीनामा हो जाने पर कोई पक्षकार जीतता हारता नहीं है।पक्षकार के बीच का विवाद हमेशा-हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अतः नेशनल लोक अदालत नोडल प्रभारी अधिकारी ने सभी पक्षकारगणों गुजारिश किया है कि नेशनल लोक अदालत में अधिकांश लोग सम्मलित होवें,और अधिकाधिक लाभ उठावें।