कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में पटखो के क्रय, विक्रय भण्डारण एवं प्रस्फोटन पर प्रतिबंध के दिए निर्देश
दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखो को फोड़ने की रहेगी अनुमति
(सिंगरौली)
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल के निर्देश के पालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड भोपाल मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड भोपाल के द्वारा उल्लेख किया गया है कि “दीपावली पर्व के समय रात्रि 08:00 से 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ उन शहरों में किया जा सकता है, जहां विगत वर्ष के माह अक्टूबर की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक मोडिरेट या उससे कम है अथवा उससे कम है। जारी निर्देशो के तहत विगत वर्ष के माह अक्टूबर के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक पुआर कैटेगरी में है वाले सभी शहरों में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा।
कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा उपरोक्त निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सिंगरौली से जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सिंगरौली द्वारा 14.10.2025 से सिंगरौली जिले की माह अक्टूबर, 2024 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार माह अक्टूबर, 2024 की स्थिति में सिंगरौली जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक मोडिरेट कैटेगरी में दर्शाया गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुयें कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरवा बैनल द्वारा 19 अक्टूबर 2025 से 2 नवम्बर 2025 तक “सम्पूर्ण नगरपालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रांतर्गत“ दीपावली पर्व के समय रात्रि 08:00 से रात्रि 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग की अनुमति देने के पश्चात अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का कय, विक्रय, भण्डारण एवं प्रस्फोटन पर प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए है