खेत में झटका तार लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध माड़ा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही, मामला दर्ज
बीते दिनों दैनिक समाचार पत्रों में ग्राम सितूल खुर्द थाना माड़ा अंतर्गत कई जगह बिजली के तार खेत में लगाए जाने जिनसे मानव जीवन संकटापन्न हो सकता है की खबर प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्रों में संबंधित मामले के प्रशासन को गंभीरता से देखते हुए उक्त घटना की तस्दीक व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा निर्देशित किया गया। जिसके संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, एसडीओपी के.के. पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माड़ा निरी. शिवपूजन मिश्रा, उपनिरीक्षक शेष नारायण दुबे व सहायक उपनिरीक्षक रामबहोरी प्रजापति के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया गया आरोपी रामजी शाह पिता राम बरन शाह उम्र 40 वर्ष निवासी सितूल खुर्द अपने खेत में बिजली का तार लगाए हुए मिला जिसमें विद्युत प्रवाह होना पाया गया। उक्त आरोपी का यह कृत्य (जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो) 125 BNS के तहत दंडनीय होने से शून्य पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया है।
आमजन से अपील
कोई भी आमजन खुले में किसी भी तार में चाहे झटका तार हो या अन्य विद्युत तार बिना सुरक्षित कनेक्शन के (जो विद्युत विभाग द्वारा जारी किया जाय) स्वयं से न लगाया जाय न। यह दंडनीय अपराध है।इससे मानव सहित अन्य जीव जंतुओं के जीवन को खतरा हो सकता है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी माड़ा निरी. शिवपूजन मिश्रा, सउनि रामबहोरी प्रजापति, आर राजकुमार सिह, आकाश सिंह, आत्माराम रजक (नगर सुरक्षा समिति का सदस्य) की सराहनीय भूमिका रही।