पशु क्रूरता का मामला
गोवंश को इरादतन दुर्घटना कर घायल करने वाला आरोपीय चालक गिरफ्तार
मामले को संज्ञान में लेकर कोतवाली निरीक्षक ने की कार्यवाही बीते गुरुवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियारी रोड पर गोवंश के ऊपर जानबूझकर वहां चढ़ा दिया गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। पशु क्रूरता के इस मामले को कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लिया है। उक्त मामले में बलैनो वाहन समेत आरोपी चालक को न्यायालय में पेश किया गया।
जानकारी अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे बलियरी रोड वैढ़न मे अज्ञात कार चालक द्वारा जान बूझकर पालतू पशु बछिया के उपर कार चढ़ाकर दुर्घटना की गई जिससे बछिया गंभीर रूप से घायल हो गई उक्त बछिया को स्वयंसेवी संस्था के कर्मचारियो द्वारा उपचार कराया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट नितिन पाण्डेय द्वारा कोतवाली मे दर्ज कराने पर अप क्र. 1220/24 धारा म.प्र. गौवंश बध प्रतिषेध अधि. 2004 की धारा 4/9 कायम कर विवेचना मे लिया गया।
मामले को पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता लेते हुये थाना प्रभारी कोतवाली को अज्ञात कार चालक की सरगर्मी से पता तलाश करने के निर्देश दिये गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा अज्ञात कार चालक आरोपी मोहम्मद वाहिद खान पिता कलीमुल्ला खान निवासी बलियरी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बलैनो कार क्रमांक एम.पी. 66 सी 9283 को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
सराहनीय योगदान उक्त कार्यवाही में निरी.अशोक सिंह परिहार, उनि रूपा अग्निहोत्री, प्र.आर. सूर्यभान, जितेन्द्र सेंगर, शकुन्तला यादव ,आर. अभिमन्यू उपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा।