भारत सरकार ने रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 14 मार्च, 2024 को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों के लिए आईएसआई चिह्न अनिवार्य होगा। इसका गैर-अनुपालन दंडनीय है, यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पाद शुद्धता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हाल ही में, बीआईएस ने आवश्यक रसोई वस्तुओं को शामिल करने वाले मानकों की एक श्रृंखला तैयार की है। ये मानक बीआईएस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह सुनिश्चित भी करते हैं कि रसोई के सभी बर्तन कड़े मानदंडों को पूरा करते हैं और गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानकों को प्रस्तुत करके बीआईएस का उद्देश्य बेहतर उत्पाद प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए व्यंजनों की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना है।