उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है
संशोधन में खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक की गई वस्तुओं पर सभी जानकारी अनिवार्य रूप से घोषित करने का प्रस्ताव है
संशोधन से किसी भी मात्रा में पैक की गई वस्तुओं के निर्माताओं/पैकर्स/आयातकर्ताओं में खुदरा बिक्री के लिए पैक की गई वस्तुओं की घोषणा करने में स्पष्टता आएगी
यह नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक की गई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे
उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रस्तावित विधिक माप विज्ञान संशोधन पर 29.7.2024 तक फीडबैक मांगा है